राजस्थान कार्मिक विभाग (DoP) आयु सीमा एवं छूट नियम विवरण
| श्रेणी (Category) | मूल आयु सीमा (Base) | आयु छूट (Relaxation) | प्रभावी अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| सामान्य (General / EWS) पुरुष | 40 वर्ष | कोई छूट नहीं | 40 वर्ष |
| सामान्य (General) महिला | 40 वर्ष | +5 वर्ष | 45 वर्ष |
| SC / ST / OBC / MBC / EWS पुरुष (राजस्थान मूल) | 40 वर्ष | +5 वर्ष | 45 वर्ष |
| SC / ST / OBC / MBC / EWS महिला (राजस्थान मूल) | 40 वर्ष | +10 वर्ष | 50 वर्ष |
| विधवा एवं तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला | 40 वर्ष | अपरिमित (No Upper Limit) | सेवानिवृत्ति आयु (60 वर्ष) तक |
| दिव्यांगजन (PwD Candidates) | 40 वर्ष | +10 से +15 वर्ष (वर्ग अनुसार) | 50 से 55 वर्ष |
⭐ 3 वर्ष अतिरिक्त छूट नियम (विगत वर्षों में भर्ती न होने पर):
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के अधिसूचना परिपत्र अनुसार यदि किसी संवर्ग या पद की परीक्षा विगत वर्षों में आयोजित नहीं हुई है और कोई अभ्यर्थी उस रिक्त वर्ष में आयु सीमा के भीतर था, तो उसे अधिसूचना की शर्तों के अधीन अधिकतम 3 वर्ष तक की अतिरिक्त आयु छूट दी जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान में आयु छूट मिलती है? ▾
नहीं, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों (Other States) के सभी अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, राजस्थान में सामान्य वर्ग (General/UR) के रूप में ही गिने जाते हैं और उन्हें केवल 40 वर्ष की सामान्य आयु सीमा ही मिलती है।
आयु गणना की तिथि 1 जनवरी ही क्यों रखी जाती है? ▾
राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार जिस भर्ती वर्ष के लिए विज्ञापन जारी होता है, उसके ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आयु की गणना का आधार माना जाता है।